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नशे के कारोबारियों को 12-12 वर्ष का कारावास

नशे के कारोबारियों को 12-12 वर्ष का कारावास

शहडोल। विशेष न्यायाधीश शहडोल श्रीमान बी0एल0 प्रजापति के द्वारा अवैध रूप से गाँजा का परिवहन कर बिक्री किये जाने के आरोपियों राहुल सिंह परमार, महेश यादव उर्फ रमेश यादव, विनय प्रजापति को दोषसिद्ध पाते हुये 12-12 वर्ष की सजा एवं 1-1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री शिवकांत त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गई।संभागीय जनसम्पर्क अभियोजन नवीन वर्मा ने बताया की अभियुक्त पुष्पक उर्फ राहुल सिंह परमार, महेश यादव उर्फ लाला एवं विनय प्रजापति प्रजापति घटना दिनांक 04.07.21 को रात्रि 18ः30 बजे से 22 बजे के मध्य जैसिंहनगर से 8 कि0मी0 दूर ग्राम कौआसरई के बीच जंगल के पार आमराडें कौआ सरई में सभी आरोपी एक साथ एक सफेद महिन्द्र टी0यू0व्ही0 300 कार नम्बर एम0पी0 18-सी 8863 से तीन सफेद रंग की बोगियों के अंदर कुल 84 पैकेटों में 86.520 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे जिसे आरोपीगण के संयुक्त अधिपत्य से थाना जयसिंहनगर के पुलिस द्वारा जप्त किया गया। विवेचना कार्यवाही पूर्ण होने पर माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र दिनाक 17.12.2021 केा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उभयपक्ष के साक्ष्य पश्चात तर्क श्रवण करने के पश्चात दिनांक 23.08.2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण को मादक पदार्थ गांजा की वाणिज्यिक मात्रा का अवैध परिवहन करने का दोषी मानते हुये आरोपीगण को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के जुर्माने सें दण्डित किया गया है।

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